साहेबगंज के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की जेल, 25 लाख का जुर्माना.विधायकी भी जायेगी
पटना.04जून। मुजफ्फरपुर के 
 साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने सजा सुना दी. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा. सात साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार पाए गए. शनिवार को कोर्ट ने उन्हें चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात नए साल के जश्न का है. पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इसी केस में अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) यानी गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था.

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