शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला स्थापना समिति के गठन का निर्णय
बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला स्थापना समिति के गठन का निर्णय लिया है। 
शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, अब प्रत्येक जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण मामलों पर विचार हेतु जिला स्थापना समिति गठित की जांएगी। यह समिति शिक्षकों के जिला के अंदर स्थानांतरण का निर्णय लेगी। जिला के बाहर के प्रस्तावों की समीक्षा कर निदेशक कोआवश्यक अनुशंसा भेजेगी । प्रत्येक जिला में गठित होने वाली इस समिति की अध्यक्षता संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। समिति में उप विकास आयुक्त और अपर जिला दंडाधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सहित चार अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में सदस्य होंगे।
मालूम हो कि विभाग के एसीएस डा.एस. सिद्धार्थ ने ऐच्छिक स्थानांतरण-पदस्थापन से संबंधित मामलों के 31 अगस्त तक समीक्षा कर 10 सितम्बर तक निष्पादन का फरमान जारी किया था.
अब लाख टके का सवाल है कि सींएम नीतीश कुमार की 7 अगस्त को एक्स पर पोस्ट घोषणा के आलोक में तीन जिलों के आप्शन लेकर मनचाहे प्रखंड में पोस्टिंग का दायित्व भी जिला स्थापना समिति ही पूरा करेगी।

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