ऐच्छिक ट्रांसफर से असंतुष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी राहत
 पटना,05 अगस्त। राज्य में सरकारी स्कूलों के ऐच्छिक ट्रांसफर से असंतुष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी डीएम और डीईओ को पत्र लिखकर ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पत्र के अनुसार, शिक्षकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी विशेष समस्याओं के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। अब सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। विभाग ने सभी शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त तक और ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित कार्रवाई 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है।
शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों को जिला स्तर और अंतर-जिला ट्रांसफर के स्तर पर बांटा है। जिले के भीतर शिकायतों की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति करेगी और नये सिरे से ट्रांसफर या पोस्टिंग के आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं, अंतर-जिला ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा भी जिला स्थापना समिति ही करेगी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक प्राप्त शिकायतों की अनुशंसाओं के आधार पर अंतर-जिला ट्रांसफर का आदेश जारी करेंगे।पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के दौरान चुनाव से संबंधित काम में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति से संबंधित एंट्री ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। 

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