अव पंचायत सरकार को मिली कर/शुल्क वसूलने की कानूनी शक्ति

पटना.15 जुलाई। सम्राट चौथरी सरकार ने पहली बार ग्राम पंचायतों को कर/शुल्क वसूलने का नियम वना दिया है। कैबिनेट ने आज यहां हुई बैठक में 2006 में बने बिहार पंचायती राज अथिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को कर/शुल्क वसूलने की शक्ति का इस्तेमाल करने का रास्ता साफ कर दिया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक हुई।
मालूम हो 16वां केन्द्रीय वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने की कानूनी शक्ति देने की सिफारिश की है।
नियमावली के आलोक में ग्राम पंचायतों को कर/शुल्क वसूली की शक्ति के संबंध में देखें प्रेस नोट:

Top