शिक्षकों की बहाली में   उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट की मांग तेज
पटना।बिहार में चुनाव के पहले STET और चुनाव बाद TRE4 के तहत शिक्षकों की बहाली की तैयारी की बीच उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट की मांग तेज हो गयी है।
 अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित परीक्षा का अवसर कम मिलता रहा है।इसी कारण TRE1 के समय 10 वर्षों की छूट सुलभ की गयी। बिहार में प्रत्येक वर्ष दो बार STET का भी निर्णय नहीं लागू हुआ और  2023 के बाद इस वर्ष STET की प्रक्रिया शुरु हुई है। पडोसी यूपी में 60 वर्ष की उम्र तक STET की छूट है।केन्द्रीय शिक्षकों की बहाली में भी महिलाओं के लिए उम्र सीमा में 10 व्रषों की छूट मिलती है।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चौथे चरण में शिक्षकों की बहाली में 10 वर्षों की छूट नहीं मिलने पर लाखों अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मांग है कि उम्र में 10 वर्षों की  छूट दी जाए ।
 डोमिसाईल नीति का लाभ राज्य  राज्म में महिलाओं का 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहारी महिलाओं देने और सिर्फ शिक्षक बहाली में पुरुषों के लिए भी डोमिसाईल नीति लागू की गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRE 4 और 5 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नियम लागू करने का फैसला किया है.डोमिसाइल नियम के तहत केवल बिहार के स्थायी निवासी ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। युवाओं ने स्थानीय भाषा, संस्कृति और रोजगार के अवसरों के संरक्षण के लिए डोमिसाइल लागू करने की मांग की।
मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत शिक्षा विभाग की भर्तियों में 90-95% पद बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे।
मालूम में यूपी,राजस्थान सहित कई राज्यों में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाईल पहले से लागू है।बिहार में छूट मिलने से 35 हजार गैर बिहारी मेधा के बल बिना आरक्षण के शिक्षक बने हैं।



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