पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम वाली तीन पेंशन योजनाओं के नाम बदलने को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम वाली तीन पेंशन योजनाओं के नाम बदलने को मंजूरी दी है। ये योजनाएँ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। 
इंदिरा गांधी के नाम वाली तीन पुराना नाम नया नाम
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना .अव प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना.अव प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बतायाकि देश के सामाजिक सुरक्षा दायरे को 2031 तक बढ़ाने और उसका विस्तार करने का है, जिसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। तीसरे फैसले के तहत विकलांगता पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले कम से कम 80 फीसदी विकलांगता होने पर ही यह पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इस सीमा को आधा घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है, यानी अब 40 फीसदी विकलांगता वाले व्यक्ति भी पेंशन के हकदार होंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब विकलांग व्यक्तियों को जन्म से ही पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसका मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा दो तरह से बढ़ेगा: पहला, पेंशन पाने की पात्रता की सीमा (विकलांगता फीसदी) को कम करके और दूसरा, इसके लाभार्थियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी करके।

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