निजी आय कर: स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट 25000 रुपए बढ़ाई,3 लाख तक  की आय करमुक्त
बजट 2024-25 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें
महत्वपूर्ण यह है कि 8.58 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। इसमें से सिर्फ दो करोड़ ही टैक्स देते हैं। फाइल होने वाले 86 प्रतिशत रिटर्न में आमदनी 10 लाख रुपये से कम की है। इसका मतलब है कि 14 प्रतिशत लोग ही 10 लाख रुपये से अधिक की आय वाले हैं।
आयकर कम होगा या बढ़ेगा? 
यदि आप नई स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 17,500 रुपये तक बचत हो सकती है। सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं, वह नई स्कीम में किए हैं। वेतनभोगियों में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया है। इसी तरह स्लैब में भी बदलाव किया है। तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपये तक पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। सात से दस लाख रुपये तक दस प्रतिशत टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इन बदलावों से अधिकतम 17,500 रुपये तक की बचत होगी। 
निजी आय कर: स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट 25000 रुपए बढ़ाई,3 लाख तक  की आय करमुक्त 

बालिकाओं  और महिलाओं को आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया

बड़े टैक्स मामलों की सुनवाई के लिए अधिक अधिकारी तैनात होंगे

सीमा शुल्क और आयकर की बाकी सेवाएं भी होंगी डिजिटल

निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए कैपिटल गेन की छूट सीमा बढ़ी

नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से बदला जा सकता है

एनपीएस -वात्सल्य नाम से नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना शुरू की जाएगी

ईकॉमर्स पर टीडीएस 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी

टैक्स कानूनों को लचीला बनाया जाएगा, इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा

प्लास्टिक पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया

टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा

ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में भारी छूट

दो तिहाई करदाताओं ने नई टैक्स रिजीम का लाभ उठाया

इनकम टक्स एक्ट 1961 की छह महीनों में होगी समीक्षा

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