सुप्रीम कोर्ट ने  वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 पर रोक से इंकार,कई धाराओं पर लगाई रोक
नई दिल्ली,15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने  वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 पर रोक से इंकार,कई धाराओं पर लगाई रोक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम फैसलानई दिल्ली,15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार  को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुना दिया है।  मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ  ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया पर कई धाराओं पल रोक लगा दी है। 
कोर्ट ने याचिकाओं पर 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने फैसला को 50-50 की जीत के रूप में देखा है।
कोर्ट ने कहा है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है।
 मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे "वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के संबंध में" पंजीकृत मामले में अंतरिम फैसला सुनाया है।

22 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद तीन मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था, जिसमें "अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या दस्तावेज द्वारा वक्फ" घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति शामिल थी"

शीर्ष अदालत ने तीन दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र ने तर्क दिया कि संसद द्वारा विधिवत पारित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए मात्र कानूनी प्रस्ताव या काल्पनिक तर्क अपर्याप्त हैं"।
कोर्ट ने गैर मुस्लम को वक्फ का CEO बनाने के संशोधन पर रोक नहीं लगाई पर साथ में कहा कि जहां तक संभव हो मुस्लिम CEO हो। कोर्ट ने कहा कि डीएम का फैसला अंतिम नहीं होगा पर वक्फ द्वारा अतिक्रमित  सरकारी सम्पत्ति की जांच होगी।

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