सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में  चुनाव आयोग को  आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्य करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली,08 सितम्बर।बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (08 सितंबर, 2025) को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाए। 
मालूम हो बि।र के बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR कराने की ठानी है।इसी मसले पर 10 सितम्बर को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
बिहार में एसआईआर को लेकर सुनवाई हो रही है,वहीं आयोग 30 सतम्बर को वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की तैयारी मैं।बिहार में 7.24 करोड वीटर की ड्राफ्ट लिसट जारी हकरने के साथ 65 लाख वोटर के नाम लिस्ट से बाहर की है।इनमे 22 लाख मृत,7 लाख दो जगहों के वोटर और 37 लाख वोटर के स्धायी पता से दूर वाले वोटर हैं। अगस्त में नाम जोडने और हटाने के आवेदन पर 16 लाख नये नाम जोडने और तीन लाख हटाने के आवेदन आये हैं।

इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है।

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