सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के बाद 6 छंदों वाला वंदे मातरम् अनिवार्य, गाइडलाइन्स जारी

नई दिल्ली। केंद्र  सरकार ने वंदे मातरम् को लेकर बुधवार सुबह नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश के तहत, अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कई महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदे मातरम् बजना अनिवार्य होगा। सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान "जन गण मन" के समय होता है। लेकिन सिनेमा हॉल में फिल्मों के दौरान यह नियम लागू नहीं होगा।

सबसे अहम बात यह है कि गीत के पूरे छह छंद बजाए जाएंगे, जिनमें से चार छंद 1937 में कांग्रेस ने हटा दिए थे। यह फैसला स्वतंत्रता संग्राम के इस गीत को उसकी मूल शक्ति के साथ वापस लाने की कोशिश है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इन नए नियमों के तहत "वंदे मातरम्" को राष्ट्रगान के तुरंत बाद बजाया जाएगा। यानी पहले फिर जन गण मन। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में लागू होगा।
किसी समारोह में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का कार्यक्रम तय होने पर पहले राष्ट्रगीत का कार्यक्रम होगा।इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लिए सावधान मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य होगा।

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