महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी  मंजूरी
महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है.
नई दिल्ली,29 सितम्बर: संसद द्वारा पिछले सप्ताह संविधान में 128वां संशोधन से संबंधित पारित महिला आरक्षण विधेयक पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया. 
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, उसको राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया.20 सितंबर को, विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके विरोध में मतदान किया. विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया और मसौदा कानून के अलग-अलग खंडों पर भी मतदान हुआ. 
हिंदू कैलेंडर के अनुसार पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन का प्रतीक 21 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम,2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, 


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