*बुजुर्गों को  बीमा पर कर में राहत देने पर विचार करेगी जीएसटी परिषद - सम्राट चौधरी*

जैसलमेर / पटना । 21 दिसम्बर। 
उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 
कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के बीमा पर कर(GST) को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 
         राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55 वीं बैठक  के बाद श्री चौधरी ने कहा कि कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए समूह बीमा ( ग्रुप इंश्योरेंस) या व्यक्तिगत बीमा (इंडिविजुअल इंश्योरेंस ) पर कर(GST) कम करने के लिए सुझाव दिए हैं। 
   उन्होंने कहा कि  वरिष्ठ नागरिकों को बीमा पर कर में राहत देने के लिए  हम एक और बैठक कर इस मुद्दे पर विस्तार से विचार कर अपनी रिपोर्ट  केंद्र सरकार को देंगे। 
    श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदन योजना शुरू की और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की जारी करने की शुरुआत की। 

उन्होंने कहा कि यह ऐसा स्वास्थ्य बीमा है, जिसके लिए वरिष्ठ नागरिक बिना कोई प्रीमियम दिए 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। 
 
श्री चौधरी ने कहा  कि 55वीं जीएसटी परिषद बैठक 2024 में बुजुर्गों का बीमा कर(GST) न्यूनतम करने की चिंता की गई। 
........जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है.सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने टैक्स दरों को तर्कसंगत करने के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव दिए.
 जीएसटी परिषद के प्रमुख फैसले
होटल और रेस्‍टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार
ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं
एसीसी ब्लॉकों (50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले) पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी
काली मिर्च और किशमिश (किसान द्वारा आपूर्ति पर) पर कोई जीएसटी नहीं
पुरानी ईवी (सेकंड हैंड) पर जीरो प्रतिशत
नमक व मसालों से मिक्‍स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी
पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी
कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी
स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर टैक्स दरों पर निर्णय स्थगित
क्षतिपूर्ति उपकर पर कोई समयसीमा नहीं
दरों को तर्कसंगत बनाने पर निर्णय स्थगित
बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टला
जेट ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी
बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा
पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की
जीन थेरेपी जीएसटी से मुक्त
फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई.

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