सरकारी परिसर को अवैध कब्जा करने पर होगा छह माह तक साधारण कारवास और 10 हजार जुर्माना
  पटना,27 नवम्बर। बिहार सरकार ने सरकारी परिसर को अवैध कब्जा करने पर कठीरता से पेश आने का नया कानून बना रही है। इसको लेकर विधानसभा ने बुधवार को विधेयक पारित कर दिया है।परिषद से भी पास होने के बाद अगले माह यानि दिसम्बर से यह लागे हो जायेगा। नये कानून के तहत अवैध कब्जा करने पर  छह माह तक साधारण कारावास या  10 हजार जुर्माना    या दोनों सजा साथ मिलेगी। मंत्री जयंत राज ने बिहार सरकारी परिसर (आबंटन,वसूली एवं बेदखली)(संशोधन)विधेयक,2026 पेश किया।विपक्ष के शोरशराबे में बिना किसी संशोधन के यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया । यह सशोधन 1956 में बने कानून में हुआ है।
[27/11, 7:19 pm] Arun Kumar Pandey: महाधिक्ता की राय पर यह नयाकान बन रहा है। मौजूदा अधिनियम में लीज पर आबंटित सरकारी भूमि को खालीकराने,लीज किराया का पुनर्निधारण तथा बकाया लीज किराया वसूली आदी से संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है। विधेयक के ध्येय एवं उद्देश्य में कहा गया है कि सरकारी परिसर को अवैध कब्जा की संभावना कम होगी। आवश्यकतानुसार सरकार नियत अवधि के लिए सरकारी परिसर को सरकारी, अर्द्धसरकारी, वैधानिक  संस्थाओं को आबंटित का मार्ग प्रशस्त होगा।

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