बिहार के सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 2.52 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारीकर्मी बनने के लिए क्या-क्या पापड़ बेलने होंगे
मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री और एसीसी का आदेश जानें
पटना,21 दिसम्बर। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सरकारीकर्मी बनने की लड़ाई अब महंगी साबित हो रही है। कैबिनेट द्बारा 18 दिसंबर को स्वीकृत बिहार विशिष्ट शिक्षक (संशोधित) नियमावली 2024 में दो प्रमुख संशोधन हुए है। पहला -तीन बार की बजाय पांच बार सक्षमता परीक्षा होगी और दूसरा - परीक्षा पास नियोजित शिक्षक जहां अभी पढा रहे ,वहीं विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। संशोधित नियमावली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन विशिष्ट शिक्षकों को "विशिष्ट व्यक्ति" बनाने के ध्येय उद्देश्य से 15 सूत्री आचरण संहिता और नौ सूत्री पाठ के अनुसरण करने का है। इस दंडावली में वृहत और लघु दंड का प्रावधान जगजाहिर हो चुके हैं ।
संशोधित नियमावली के अनुसरण में योगदान के बाद से कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक

जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित निश्क्ति पत्र निरस्त समझे जाएँगे।
इसका मतलब हुआ नियोजित शिक्षकों की वर्षों की सेवा समाप्त होकर नयी सेवा विशिष्ट शिक्षक की हो जायेगी।योगदान के साथ नियोजित शिक्षक पद से स्वत॔ विरमित हो जायेंगे।फिर पुरानी सेवा नियोजित शिक्षक के पद पर लौटे का रास्ता ही नहीं रहेगा।
सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में जहाँ वे पूर्व से कार्यरथ थे, में पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। जिसके बाद एक जनवरी से सात जनवरी तक उन्हें नए जगह पर योगदान करना होगा।
विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे एवं उस तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएँगे। 
यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि दो वर्षों के अंदर तीन बार सक्षमता परीक्षा लिए जाने के बाद सभी विशिष्ठ शिक्षकों का स्थानांतण होगा ही होगा।सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पांच वर्षों पर स्थानांतरण-पदस्थापन होगा। संशोधित नियमावली में विशिष्ठ शिक्षकों का पद स्थानांतरणीय और राज्यस्तरीय हो गया है। पहले जिला संवर्ग की व्यवस्था बनी थी डीईओ को डीएम की अनमति लेकर जिला के अंदर जब चाहे जहां चाहे स्थानांतरण-पदस्थापन की अलग छूट दे दी गई  है।आरो और शिकायत पर तो तीन दिनों की नोटिस पर कार्रवाई करने की अलग छूट दे दी गई है।शिक्षकों को दिनांक 01.01.2025 से वेतन अनुमान्य होगा, परन्तु विद्यालय में योगदान की तिथि 01.01.2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा। 
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