हश मनी केस मे डोनाल्ड ट्रंप दोषी पर न सजा न जुर्माना और न कोई शर्त
डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सभी 34 आरोपों से बिना शर्त बरी कर दिया है. फैसले पर ट्रंप ने जज से कहा, मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया गया. फैसले के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं.
अमेरिका में ये पहली बार होगा जब किसी अपराध का दोषी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति होगा.हश मनी(चुप रहने के लिए गुप्त रूप से पैसा देना) केस में 10 जनवरी शुक्रवार को न्यूयार्क की कोर्ट ने फैसला उन्हें दोषी ठहराया न उनकी जेल हुई और न ही उन पर कोई जुर्माना लगा. ये फ़ैसला देते समय उन पर कोई शर्त भी नहीं लगाई गई.इस मामले की सुनवाई कर रहे जज जुआन मर्चन ने पहले ही संकेत दे दिया था कि ट्रंप को जेल नहीं भेजेंगे ।
ट्रंप को पिछले साल ( 2024) के मई महीने में हश मनी से जुड़े 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था. उन्होंने एडल्ट फ़िल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे.डेनियल को 1,30,000 डॉलर दिए गए थे ताकि वो ट्रंप के साथ अपने यौन संबंधों की बात सार्वजनिक न करें. डेनियल ने कहा था कि ट्रंप ने उनसे यौन संबंध बनाए थे लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार किया था.
न्यूयॉर्क में हश मनी (चुप रहने के लिए गुप्त रूप से पैसा देना) ग़ैर-क़ानूनी नहीं है. लेकिन ट्रंप को इस बात के लिए दोषी ठहराया गया था कि स्टॉर्मी डेनियल को देने के लिए जो पैसे उन्होंने अपने वकील को दिए थे उसे अपने रिकार्ड में बिजनेस खर्चा बताया था।
जज मर्चन ने कहा,इससे पहले अदालत ने कभी भी ऐसे अनोखे और ख़ास हालात का सामना नहीं किया था.
उन्होंने इसे वास्तव में असाधारण मामला कहा।

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