उच्च शिक्षा संस्थानों में पढाई के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी
नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मेः बनी  आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बुधवार को मेधावी छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी, ताकि वित्तीय बाधाएं उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा.
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना से वित्तीय बाधाएं दूर होंगी ताकिभारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें."
उन्होंने कहा कि यह योजना एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित शीर्ष क्यूएचईआई पर लागू होगी. इसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान, सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं. साथ ही राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान जो एनआईआरएफ में 101-200 रैंक पर हैं और सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल हैं.
"यह सूची हर साल नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट की जाएगी और 860 योग्य क्यूएचईआई के साथ शुरू होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे, जो संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, छात्र बकाया डिफ़ॉल्ट के 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होंगे. इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.
इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए और किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं. वहीं ऋण स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी. ब्याज छूट सहायता हर साल एक लाख छात्रों को दी जाएगी. उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और जिन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है.

उन्होंने बताया कि 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है, और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है.
साथ ही बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे. ब्याज अनुदान का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा.
पीएम विद्यालक्ष्मी भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों की सीमा के दायरे और पहुंच को आगे बढ़ाएगी. यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम-यूएसपी की दो घटक योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) का पूरक होगा.
 पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और अनुमोदित संस्थानों से तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज अनुदान मिलता है. इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी मिलकर सभी योग्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा और अनुमोदित उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करेंगे.

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