सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का चुनावी बॉन्ड पर बड़ा आदेश, 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को एसबीआई दे जानकारी

नई दिल्ली,11 मार्च :सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का चुनावी बॉन्ड पर बड़ा आदेश, 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को एसबीआई दे जानकारी  ।
चुनाव आयोग 15 मार्च  तक करे खुलासा,किसने किस दल को दिया धन 
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआई) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने फैसला सुनाया

करीब 40 मिनट के बाद कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया। कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश देते हुए 30 जून तक समय देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा चुनाव आयोग से कहा कि वे सारी जानकारी इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश करें।

 


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