ब्रेकिंग:-₹2000 के नोट के सर्कुलेशन पर लगी रोक,23 मई से 30 सितंबर तक बदले जाएंगे 2000 के नोट,एक साथ 20 हजार ही बदल सकेंगे,फिलहाल ₹2000 के नोट रहेंगे वैध*
ब्रेकिंग:-₹2000 के नोट के सर्कुलेशन पर लगी रोक,23 मई से 30 सितंबर तक बदले जाएंगे 2000 के नोट,एक साथ 20 हजार ही बदल सकेंगे,फिलहाल ₹2000 के नोट रहेंगे वैध**आरबीआई का कहना है कि आम जनता 2000 रुपये के नोट के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेगी. साथ ही पेमेंट के तौर पर उसे प्राप्त भी कर सकेगी. हालांकि आरबीआई ने लोगों ने अनुरोध किया है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट कर दें या एक्सचेंज करा लें. 
आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने बैंक शाखा में संपर्क कर वहां 2000 रुपये नोट को डिपॉजिट कर दें या फिर दूसरे नोटों के साथ एक्सचेंज कर लें. ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगा. साथ ही 19 आरबीआई के रिजनल ऑफिस में भी 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं. 
बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा किए जाने पर कोई पांबदी नहीं है लेकिन कस्टमर का केवाईसी होना जरुरी है. 
आम जनता ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये के ही 2000 रुपये को नोट एक्सचेंज कर सकते हैं. 
 बैंकों के बिजनेस कॉरेसपॉनडेंट्स के जरिए प्रति दिन खाताधारक 4000 रुपये तक के 2000 रुपये के बैंक नोट एक्सचेंज करा सकता है. 
23 मई 2023 से बैंक और आरबीआई के रिजनल ऑफिस में मोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे. 
जिनका खाता नहीं है वे एक समय में किसी भी बैंक खाते में जाकर 20000 रुपये तक के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं. 
 2000 रुपये के नोट बिलकुल मुफ्त में बदला जा सकेगा इसके लिए कोई फीस नहीं देना होगा. 
 बैंकों से कहा गया है कि वे सीनियर सिटीजन, विकलांगो के लिए खास व्यवस्था करे जिससे उन्हें कम परेशानी हो. 
 आम लोगों को चार महीने का समय 2000 रुपये को नोट को बदलने के लिए दिया गया है. आम लोगों ने आरबीआई ने अपील की है कि वे तय समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठा लें. 
अगर किसी को ऐसी परेशानी आई तो पहले वो बैंक से शिकायत कर सकता है. 30 दिनों में बैंक सुनवाई नहीं करता है तो कस्टमर आरबीआई के - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 के तहत इस वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकता है. 
23 मई से 20000 रुपये की लिमिट तक बैंक से बदल सकेंगे 2000 रुपये के नोट, खातों में जमा कर सकते हैं नोट



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