LG बनाम दिल्ली सरकार : सुप्रीम कोर्ट में AAP सरकार की बड़ी जीत, अफ़सरों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का हक चुनी सरकार को
अब दिल्ली में 10 गुना तेजी से काम होगा
नई दिल्ली,11 मई। LG बनाम दिल्ली सरकार : सुप्रीम कोर्ट में AAP सरकार की बड़ी जीत, अफ़सरों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का हक चुनी सरकार को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए. यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस हो... राजधानी दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा और केंद्र सरकार कितनी दखलांदाजी कर सकेगी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार (11 मई) को अपना फैसला सुना दिया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह एकमत फैसला है और मैं इसके दो हिस्सों को पढ़ रहा हूं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा, दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं, ये वही शक्तियां है जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं, हालांकि राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए. 
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी और दिल्ली सरकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब दिल्ली में 10 गुना तेजी से काम होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं.




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