केन्द्र सरकार ने कॉलेजियम के 18 प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा: कानून मंत्री
नई दिल्ली,02 फरवरी।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को सूचित किया कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों के कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है. उन्होंने उच्च सदन को बताया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के कुल 64 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं. कानून मंत्री रिजिजू राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी और माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास के सवालों का जवाब दे रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पदों में 7 हैं खाली
उधर सीजेआई डीवाई   चंद्रचुड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो और जजों की नियुक्ति की सिफारिश की हो पहले से सुप्रीम कोर्ट में पांच नये जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार के विचाराधीन है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का नया प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं।


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