सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार विधान परिषद एक सीट के उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर लगा दीरोक
नई दिल्ली/पटना 15 जनवरी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार विधान परिषद एक सीट के उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी। यह सीट राजद सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दिए जाने से खाली हुई है। पिछले वर्ष 26 जुलाई को सुनील कुमार सिंह को सदन में अभद्र व्यवहार की वजह से बिहार विधान परिषद की आचार समिति की सिफारिश पर तत्कालीन सभापति देवेशचंद्र ठाकुर ने सदस्यता समाप्त कर उनकी सीट खाली घोषित कर दी थी। सुनील कुमार सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के सामने ही उनकी बोली-शैली की सदन में मिमिक्री कर उपहास किया था। राजद के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले नेता पर 13 फरवरी 2024 को सदन में तीखी नोकझोंक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप है। उपचुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होने थे
सुनील कुमार सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को बताया कि सीट के लिए उपचुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि चुनाव निर्विरोध हुआ है। पीठ ने कहा कि चूंकि वह पहले से ही मामले पर दलीलें सुन रही है, इसलिए इस बीच सीट के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। खाली हुई सीट के लिए जदयू के ललन प्रसाद के अकेला नामांकन होने से उनका निर्विरोध चुनाव तय था।फिलहाल उन्हे झटका लगा है।

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