वक्फ कानून संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के हवाले,विपक्ष खिलाफ
नई दिल्ली,0 अध्यक्ष। 
1955 से लागू वक्फ कानून में व्यापक संशोधन से संबंधित लोकसभा में आज पेश विधेयक का विपक्ष का विरोध के बीच इसे शंशद संयुक्त समिति को भेजने का ऐलान हुआ।अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजुजु ने विस्तार से विपक्ष की आपत्तियों का जबाब दिया।उन्होंने  कहा कि यह पूरी तरह संविधान सम्मत हे। देश भर में वक्फ की 9.40  लाख एकड  भूमि है। बोर्ड के प्रबंन में सुधार के लिए यह विधेयक है आम मुसलमानों के हितों की रक्शा होगी ।बोर्ड के कामकाज में सुधार होगा।वक्फ से संबंधित  विवाद का सिसिल कोर्ट और हाईकोर्ट भी सुनवाई होगी।वक्फ की सम्पत्ति का डीएम के यहा पंजीकरण होगा।बोर्ड के लेखाजोखा का अंकेक्षण होगा।  पुराने कानून की जगह 40 से अधिक संशोधन के साथ नया कानून होगि।
विधेयक के विरोध में  पूरा विपक्ष एक साथ है. चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, शरद पवार की एनसीपी हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, सबने इसका विरोध किया है. और सभी विपक्षी दलों का मानना यही है कि विधेयक के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति पर अपना कब्जा चाहती है।

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